वाहन स्क्रैपिंग सम्बन्धी अधिसूचना जारी
12-Mar-2022 10:45 PM 5786
नयी दिल्ली, 12 मार्च (AGENCY) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सम्बन्धी अधिसूचना जारी की है जिसके तहत वाहन स्क्रैपिंग प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि ये सभी संशोधन जनता से प्राप्त फीडबैक के आधार पर तैयार किए गए हैं और उनके राहत कारोबार में आसानी सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं को समयबद्ध बनाया गया है और स्वामियों को वाहन स्क्रैपिंग के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने का प्रावधान किया गया है वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए सभी आवेदन डिजिटल रूप से जमा किए जाएंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि स्क्रैप करने के लिए वाहन मालिक को आवेदन जमा करने से पहले वाहन का किराया-खरीद, पट्टा या अवधारणा समझौता जमा करना, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड में वाहन के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वाहन पर कोई बकाया नहीं है और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहन को ब्लैकलिस्ट करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है जैसी जानकारी देनी होगी और इनमें से किसी भी जांच में विफल रहने वाले वाहनों के लिए आवेदन जमा नहीं किये जायेंगे। स्क्रैपिंग के लिए प्रस्तुत वाहन से संबंधिट विवरण प्रमाणपत्र में शामिल करने होंगे ताकि उक्त प्रमाण पत्र के कारोबार में पारदर्शिता को सक्षम बनाया जा सके। प्रमाण पत्र वाहन मालिकों को डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे और इनकी वैधता दो वर्ष होगी।...////...
© 2025 - All Rights Reserved - Youth18 | Hosted by SysNano Infotech | Version Yellow Loop 24.12.01 | Structured Data Test | ^