वाणिज्यिक एसएमएस के प्रेषक-प्राप्तकर्ता की पहचान की शर्तें अब 11 दिसंबर से होगी लागू
01-Dec-2024 12:06 AM 8178
नयी दिल्ली 30 नवंबर (संवाददाता) भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) ने दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से प्रेषित किए जाने वाले सभी संक्षिप्त वाणिज्य संदेशों (वाणिज्यिक एसएमएस) के प्रेषक से लेकर प्राप्तकर्ता के बीच की कड़ियों की पहचान रखने के दिशानिर्देशों को लागू करने की तिथि बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है। एसएमएस पहुंचाने वाली एक्सेस सेवाप्रदाता कंपनियां ऐसे सभी संदेशों को 11 दिसंबर से अस्वीकार कर दिया करेंगी जिनके प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच की कड़ी के बारे में नियम के अनुसार सूचना नहीं दी गई होगी। यह जानकारी ट्राई की शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में दी गई है। दूरसंचार विनियामक ने वाणिज्यिक एसएमएस के संप्रेषण की सुविधा प्रदान करने वाली एक्सेस प्रोवाइडर कंपनियों, संदेश भेजने वाली मुख्य इकाइयों (पी ई) और ताली मार्केटिंग कंपनियां (टीएम) को इस संबंध में व्यवस्था करने के लिए 20 अगस्त को कुछ दिशा निर्देश दिए थे और कहा था कि उन्हें पहली नवंबर से लागू किया जाए। ट्राई ने 28 अक्टूबर को एक और निर्देश जारी कर इसे लागू करने की तैयारी के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी थी। ट्राई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार 11 दिसंबर से ऐसे सभी वाणिज्यिक संदेशों को एक्सेस प्रोवाइडर इकाइयों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा जिनके प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच की कड़ियों के बारे में सूचना नहीं दी गई होगी। ट्राई ने एसएमएस पहुंचाने वाली सभी एक्सेस प्रोवाइडर कंपनियों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी पीई और पीएम कम से कम 10 दिसंबर तक पीई-टीएम के बीच की कड़ियों की घोषणा कर दें। इन दिशा-निर्देशों का मकसद स्पैम और धोखाधड़ी वाले मैसेजेस को रोकना और ग्राहक की सुरक्षा बढ़ाना है। लेकिन इसे ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) जैसे जरूरी मैसेजेस में हल्की देरी की भी आशंका जताई जा रही है।...////...
© 2025 - All Rights Reserved - Youth18 | Hosted by SysNano Infotech | Version Yellow Loop 24.12.01 | Structured Data Test | ^