विमानन कंपनियों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए ईसीएलजीएस में संशोधन
05-Oct-2022 06:00 PM 3323
नयी दिल्ली 05 अक्टूबर (संवाददाता) सरकार ने देश में नागर विमानन क्षेत्र को उनकी वर्तमान नकदी प्रवाह की समस्याओं से निपटने के लिए उचित ब्याज दरों पर आवश्यक गिरवी-मुक्त नकदी देने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को संशोधित कर दिया है। वित्तीय सेवा विभाग ने यह संशोधन किया है। देश के आर्थिक विकास के लिए एक कुशल और मजबूत नागरिक उड्डयन क्षेत्र महत्वपूर्ण है, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय ने ईसीएलजीएस 3.0 के तहत अधिकतम ऋण राशि बढ़ाने के लिए कल आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को संशोधित करके संदर्भ तिथियों के अनुसार एयरलाइन कंपनियों की पात्रता उनकी निधि-आधारित या गैर-निधि-आधारित ऋण का 100 प्रतिशत या 1,500 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, का प्रावधान किया है और उपरोक्त में मालिकों द्वारा इक्विटी योगदान के आधार पर 500 करोड़ रुपये पर विचार किया जाएगा।...////...
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