आम चुनाव के कारण डीपीडीपी एक्ट के लिए नियम जल्द बनेगे: वैष्णव
18-Aug-2023 06:54 PM 1936
बेंगलुरु, 18 अगस्त (संवाददाता) केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के कारण डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम के लिए आवश्यक नियम बनाने में कोई देरी नहीं होगी इसकी शुरुआत काफी पहले की जा चुकी है। श्री वैष्णव ने आज यहां एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से कहा,“नियम बनाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। अधिनियम को लागू करने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। पहला नियम हैं। दूसरा अधिनियम को लागू करने के लिए संपूर्ण डिजिटल रूप से डिजाइन की गई संरचना है और तीसरा डेटा संरक्षण बोर्ड है। इसलिए हम तीनों गतिविधियों पर एक साथ काम कर रहे हैं।” उन्होंने कहा,“लोकसभा चुनाव के कारण कोई देरी नहीं होगी क्योंकि कानून बनने से काफी पहले ही प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी।” उन्होंने कहा कि कानून उस तरीके को निर्धारित करता है जिसमें कंपनियों को उपयोगकर्ताओं के डेटा को संसाधित करना चाहिए और सरकार को कंपनियों से जानकारी मांगने तथा सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड की सलाह पर सामग्री को ब्लॉक करने के निर्देश जारी करने की शक्ति देता है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र नियम बनाने के लिए आवश्यक परामर्श प्रक्रिया का पालन कर रहा है। वास्तव में सरकार ने डीपीडीपी विधेयक को अधिनियमित करने में बहुत व्यापक परामर्श किया है और नियम बनाने की प्रक्रिया में भी ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा, “बिल के अधिनियमन में हमने जो परामर्श प्रक्रिया अपनाई है, उसमें हमने बहुत व्यापक परामर्श किया है। कोई 48 संगठनों से परामर्श किया गया। हमें 43,660 (सुझाव) प्राप्त हुए और उनका मूल्यांकन किया गया। इसलिए, यह एक बड़ी परामर्श प्रक्रिया है। संयुक्त संसदीय समिति की भी 100 से अधिक बार बैठक हुई। इसलिए, हम नियम बनाने में भी परामर्श प्रक्रिया का पालन करेंगे।” उन्होंने कहा,“नियम बनाने के लिए आवश्यक परामर्श प्रक्रिया कानून बनाने की प्रक्रिया की तुलना में कम होगी क्योंकि कानून पहले से ही मौजूद है। कानून की सीमाएं निर्धारित हैं। उन सीमाओं के भीतर, नियमों के अनुसार विवरण भरना होगा। इसलिए, हम उस प्रक्रिया का पालन करेंगे। यह एक परामर्श प्रक्रिया होगी।” मंत्री ने कहा कि नियम डीपीडीपी अधिनियम की तरह ही सरल और सीधे होंगे। उन्होंने कहा,“डीपीडीपी अधिनियम बहुत सीधा और समझने में आसान है। मसौदा तैयार करने के बिल्कुल वही सिद्धांत आपको नियमों में भी मिलेंगे।...////...
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