अभिषेक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे ईडी : उच्च न्यायालय
22-Sep-2023 05:40 PM 4256
कोलकाता, 22 सितंबर (संवाददाता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित स्कूलों में कथित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिये। न्यायाधीश तीर्थंकर घोष की एकलपीठ ने ईडी को ईसीआईआर के आधार पर श्री बनर्जी के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया। एकलपीठ ने कहा कि ईडी द्वारा पेश किए गए सबूत टीएमसी नेता की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही कहा कि सरकारी और सरकार प्रायोजित स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में उनके खिलाफ जांच जारी रहेगी। न्यायालय ने हालांकि ईडी की ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) पर फैसला नहीं सुनाया, जो कि श्री बनर्जी के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के समान है। कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले की जांच कर रही ईडी ने 13 सितंबर को शहर के साल्ट लेक में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में मामले में डायमंड हार्बर सांसद से लगभग नौ घंटे तक पूछताछ की।...////...
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