बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी वरवर राव की स्थायी जमानत याचिका की खारिज
13-Apr-2022 10:03 PM 4251
मुंबई, 13 अप्रैल (AGENCY) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी तेलुगू कवि वरवर राव की स्थायी जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। वर्ष 2018 में हुई भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में आरोपी राव वर्तमान में वह स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी अंतरिम जमानत पर हैं। एस.बी. शुक्रे और जी.ए. सनप की खंडपीठ ने जमानत की समयावधि के दौरान राव की तेलंगाना में रहने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, “वर्तमान में राव द्वारा स्थायी जमानत की मांग करने वाली याचिका को अस्वीकार कर दिया गया है और इसके साथ ही तेलंगाना जाने के लिए जमानत में संशोधन की मांग वाली याचिका को भी खारिज किया जाता है।...////...
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