घोटाला मामला रद्द करने संबंधी चंद्रबाबू की याचिका खारिज
22-Sep-2023 07:08 PM 8217
विजयवाड़ा 22 सितंबर (संवाददाता) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास घोटाला मामले को रद्द करने को लेकर तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की याचिका शुक्रवार को रद्द कर दी। न्यायमूर्ति के. श्रीनिवास रेड्डी ने श्री नायडू की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायालय ने इस मामले में श्री नायडू तथा अपराध जांच विभाग के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। इस बीच एसीबी अदालत ने जेल में बंद श्री नायडू को दो दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सीआईडी ने हालांकि अदालत से श्री नायडू को पांच दिन के लिए हिरासत में भेजने की गुहार लगायी थी। अब सीआईडी के अधिकारी उनसे दो दिनों तक इस मामले में पूछताछ करेंगे। एसीबी अदालत ने सीआईडी के अधिकारियों को श्री नायडू से राजमुंदरी केंद्रीय कारावास में ही सवाल-जवाब करने को कहा है। एसीबी अदालत ने सीआईडी अधिकारियों को श्री नायडू के वकीलों की मौजूदगी में सुबह साढ़े नौ बजे से शाम पांच बजे तक पूछताछ करने का निर्देश दिया। साथ की पूछताछ के बाद आभासी माध्यम में श्री नायडू को अदालत में पेश करने का निर्देश भी दिया। उल्लेखनीय है कि सीआईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा कि राज्य सरकार द्वारा दी गयी 371 करोड़ रुपये की राशि निजी कंपनियों द्वारा छह कौशल विकास समूहों पर किया गया था। श्री नायडू को नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एसीबी अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।...////...
© 2025 - All Rights Reserved - Youth18 | Hosted by SysNano Infotech | Version Yellow Loop 24.12.01 | Structured Data Test | ^