हाईकोर्ट ने कलानिधि से एक माह में सरकारी जमीन खाली करने को कहा
16-Sep-2023 10:30 PM 1308
चेन्नई, 16 सितंबर (संवाददाता) मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रमुक के लोकसभा सांसद वी.कलानिधि को एक महीने अंदर चेन्नई के कोयम्बेडु इलाके उस सरकारी जमीन को खाली करने का निर्देश दिया है, जहां उन्होंने एक निजी अस्पताल बनाया है। न्यायालय ने कहा कि अगर उन्होंने एक महीने के अंदर सरकारी जमीन को खाली नहीं किया तो उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। श्री कलानिधि पेशे से चिकित्सक हैं और द्रमुक के पूर्व मंत्री अर्कोट एन. वीरासामी के बेटे हैं। वह 2019 में चेन्नई उत्तर लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं और उनके द्वारा दायर दो याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने उन्हें जमीन खाली करने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया। अदालत ने उन्हें सक्षम अधिकारियों को संपत्ति का कब्जा सौंपने का भी निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर अदालत ने चेन्नई कलेक्टर को उन्हें तुरंत बेदखल करने का निर्देश दिया। सांसद ने अपनी याचिकाओं में दलील दिया कि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने 1995 में विक्रेताओं के एक समूह से यह संपत्ति खरीदी थी। इस भूमि को राजस्व विभाग ने ग्राम नाथम (सामान्य गांव की भूमि) के रूप में वर्गीकृत किया है और सरकार उन संपत्तियों पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकती है जिन्हें वर्गीकृत किया गया है। चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने और वास्तव में संपत्ति राज्य सरकार की होने के आधार पर मुआवजा देने से इनकार करने के खिलाफ सांसद ने 2017 में दो रिट याचिकाएं दायर की थी जिसका निपटारा करते हुए न्यायाधीश ने उनकी दलील को खारिज कर दिया और कहा कि यह साबित करने के लिए उनके पास कोई सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता के विक्रेताओं ने संपत्ति पर मालिकाना हक कैसे प्राप्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम नाथम का वर्गीकरण किया गया है कि इसे भूमिहीन गरीबों को केवल आवासीय उद्देश्य के लिए सौंपा जा सकता है, अगर उन संपत्तियों की आवश्यकता आम उपयोग के लिए नहीं है। वर्तमान मामले में, भूमि को सरकारी भूमि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था और राजस्व रजिस्टरों में आवश्यक प्रविष्टियां की गई थीं क्योंकि भूमि का वर्गीकरण ग्राम नाथम के रूप में जारी रखने के लिए चेन्नई शहर को एक गांव नहीं माना जा सकता था। न्यायाधीश ने कहा कि इसके अलावा, 1962 में इन जमीनों को लोगों को सौंपने के खिलाफ एक प्रतिबंध भी लगाया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि यह मानते हुए भी कि इस तरह का पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया है, ग्राम नाथम भूमि को केवल आवासीय उद्देश्यों के लिए आवंटित और उपयोग किया जा सकता है, न कि एक निजी अस्पताल चलाने जैसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए। न्यायाधीश ने याद दिलाया कि उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा था कि ग्राम नाथम को संयुक्त उद्यम के माध्यम से एक अपार्टमेंट के रूप में भी बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। न्यायाधीश ने कहा,“तहसीलदार ने जो पट्टा (रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में) जारी किया वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इसमें राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना थी। याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्य एक प्रमुख राजनीतिक दल (द्रमुक) से संबंधित हैं और रिट याचिकाकर्ता के पिता एक से ज्यादा कार्यकाल के लिए तमिलनाडु सरकार में मंत्री रहे हैं। अदालत के सामने ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें सरकारी भूमि को समाज के शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों को सौंपा गया है, जो वास्तविक आवेदक नहीं होते हैं और बदले में इन सरकारी जमीनों का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।...////...
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