हाईकोर्ट ने लक्सर बाढ़ मामले में ठोस जानकारी उपलब्ध कराने के दिये निर्देश
07-Aug-2023 05:38 PM 8935
नैनीताल, 07 अगस्त (संवाददाता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तीर्थ नगरी हरिद्वार के लक्सर में बाढ़ को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को 10 दिन में शपथपत्र पेश कर ठोस जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में हुई। नगर पालिका की ओर से आज अदालत में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि लक्सर के मुख्य बाजार में अतिक्रमण के चलते अभी भी पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इसके बाद अदालत ने शिकायतकर्ता को निर्देश दिए कि वह संबंधित क्षेत्र का फोटोग्राफ और जानकारी पेश करे। नगर पालिका की ओर से तो जानकारी दी गयी है वह तथ्यों से परे है। हाईकोर्ट बार के अधिवक्ताओं की ओर से उपलब्ध करायी गयी जानकारी पर उच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर कर ली। जिसमें कहा गया कि लक्सर में बाढ़ से जन जीवन प्रभावित हुआ है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।...////...
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