लव जिहाद: सुप्रीम कोर्ट गुजरात के कानून पर राज्य सरकार की याचिका पर करेगा विचार
14-Feb-2022 08:38 PM 2027
नयी दिल्ली, 14 फरवरी (AGENCY) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह गुजरात के ‘धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम- 2021’ के कुछ प्रावधानों को रोकने के आदेश के खिलाफ दायर गुजरात सरकार की याचिका पर विचार करेगा। राज्य सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता संस्था ‘जमीयत उलमा-ए-हिंद’ को नोटिस जारी किया। गुजरात सरकार ने संशोधित कानून को ‘लव जिहाद’ को रोकने में सक्षम होने का दावा किया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने अंतर्धार्मिक विवाहों को जबरन धर्मांतरण का माध्यम के रूप में परिभाषित करने समेत कई प्रावधानों पर रोक लगा दी थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त 2021 और 21 अगस्त 2021 को धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम- 2021 की कुछ धाराओं के संचालन पर रोक लगा दी थी।...////...
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