26-Sep-2023 10:00 PM
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अमृतसर, 26 सितम्बर (संवाददाता) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उत्तरी ज़ोनल कौंसिल की 31वीं बैठक में राज्य के अलग-अलग मुद्दों को ज़ोरदार ढंग से उठाया।
उत्तरी ज़ोनल कौंसिल की 31वीं बैठक पवित्र शहर में करवाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इस पवित्र नगरी का समूची मानवता के दिलों में गहरा सम्मान है, जहाँ हर रोज़ एक लाख श्रद्धालु माथा टेक कर हरेक के भले के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि अतीत में यह शहर कारोबारी सरगर्मियों का केंद्र रहा है और राज्य सरकार के प्रयासों के स्वरूप यह शहर जल्दी ही मध्य एशिया और उससे पार की मंडियों के लिए प्रवेश द्वार बनेगा।
श्री मान ने कहा कि देश के अन्न भंडार के तौर पर नाम कमाने के साथ-साथ पंजाब को देश की खडग़भुजा होने का भी गर्व हासिल है और पंजाबियों को विश्व भर में अपनी बहादुरी, सहनशीलता और उद्यमी होने की भावना के कारण जाना जाता है। उन्होने कहा कि उत्तरी ज़ोनल कौंसिल हमारे आर्थिक विकास के लिए अंतरराज्यीय सहयोग के स्तर को बढ़ाने के लिए यह बहुत बढिय़ा प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के हित में है कि हम एकसाथ बैठें और इस क्षेत्र, जो भौगोलिक तौर पर ज़मीनी हदों और सरहदों के साथ जुड़ा होने के कारण हमेशा नुकसान में रहा है, के सामाजिक-आर्थिक विकास की बेहतरीन संभावनाएं ढूँढें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समूचे राजनीतिक परिपेक्ष्य में यह बात महसूस की जा रही है कि राज्यों को और ज्यादा वित्तीय एवं राजनीतिक शक्ति दी जाएँ। उन्होंने कहा कि इस पक्ष पर सभी एकमत हैं कि राजनीतिक पार्टियों की जंजाल से ऊपर उठकर राज्य सरकारों को अपनी विकास प्राथमिकताओं के चयन और राजस्व के लिए काम करने के लिए ज़्यादा छूट देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि संघवाद हमारे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है, परन्तु बदकिस्मति से पिछले 75 सालों में इस अधिकार पर केंद्रीयकरण का रुझान हावी रहा है।
भाखड़ा ब्यास प्रशासनिक बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) में राजस्थान को मैंबर नियुक्त करने की माँग पर ज़ोरदार विरोध करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब राज्य पुनर्गठन एक्ट 1966 के प्रस्तावों के अधीन बी.बी.एम.बी. का गठन हुआ और यह एक्ट मूलभूत रूप से दो उत्तराधिकारी राज्यों पंजाब और हरियाणा के मसलों के बारे में है। इस एक्ट के सभी प्रस्तावों के साथ राजस्थान और हिमाचल प्रदेश या किसी अन्य राज्य का कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि इन कारणों से वह भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान या हिमाचल प्रदेश से किसी तीसरे मैंबर को शामिल करने के प्रस्ताव का सख़्ती से विरोध करते हैं।
शानन पावर हाऊस प्रोजैक्ट का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा जोगिन्दरनगर में शानन पावर हाऊस को स्थानांतरित करने का मुद्दा उठाया गया है, जिसके लिए यह तर्क दिया जा रहा है कि साल 1925 में मंडी के राजा ने इस प्रोजैक्ट के लिए 99 सालों के लिए ज़मीन लीज़ पर दी थी, जिसकी समय-सीमा साल 2024 में ख़त्म हो रही है। उन्होंने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि इस मुद्दे को उठाया गया जबकि यह प्रोजैक्ट पंजाब पुनर्गठन एक्ट-1966 के उपबंधों के अंतर्गत पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को सौंपा गया था। पंजाब पुनर्गठन एक्ट संसद का एक्ट है जिससे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य बने।
उल्लेखनीय है कि इसी एक्ट ने नीचे की ओर बस्सी पावर हाऊस (उल हाइडल प्रोजैक्ट पड़ाव-2) की मलकीयत और कंट्रोल हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को सौंपी है। यह स्थिति आधी सदी से अधिक समय से भारत सरकार द्वारा बिना कोई छेड़छाड़ के कायम रखी गई है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने साल 1975 से 1982 तक अपने खर्चे पर प्रोजैक्ट का विस्तार किया और इसकी क्षमता 48 मेगावाट से बढ़ाकर 110 मेगावाट की। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह मामला केंद्रीय बिजली मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है।
श्री मान ने बी.बी.एम.बी. में सिंचाई और ऊर्जा के सदस्यों के पदों पर सीधे तौर पर खुली भर्ती द्वारा भरने के कदम का सख़्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी, 2022 को बी.बी.एम.बी. (संशोधन) नियम केंद्र के ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किए थे, जिसके मुताबिक सिंचाई और ऊर्जा के सदस्यों के पद खुली भर्ती के द्वारा सीधे तौर पर भरे जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने इसकी विरोधता करते हुए कहा कि इन नये नियमों ने पुरानी व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ की है, जिसके मुताबिक मैंबर ऊर्जा हमेशा पंजाब से नियुक्त होता था, जबकि मैंबर सिंचाई हरियाणा से नियुक्त होता था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नयी व्यवस्था में पंजाब से कोई भी इंजीनियर मैंबर ऊर्जा के पद के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं। उन्होने कहा कि साल 2022 से पहली व्यवस्था बहाल की जाए क्योंकि बी.बी.एम.बी में पंजाब का सबसे बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि बी.बी.एम.बी. का गठन भी पंजाब पुनर्गठन एक्ट-1966 के अंतर्गत हुआ था।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अपील की कि वह केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को बी.बी.एम.बी का पक्का चेयरमैन नियुक्त करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को हिदायत दें क्योंकि यह संस्था चेयरमैन और सदस्यों की पक्की नियुक्ति की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जि़म्मेदारी सौंप कर चलाई जा रही है।
राजस्थान द्वारा भाखड़ा डैम और पौंग डैम में जल भंडार का स्तर बरकरार रखने की की जा रही माँग के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी तौर पर जब यह दोनों डैमों का डिज़ाइन तैयार किया गया था तो उस समय पर भाखड़ा डैम की असली ऊँचाई 1685 फुट थी और पौंग डैम की ऊँचाई 1400 फुट थी। उन्होंने कहा कि साल 1988 के समय के दौरान पंजाब ने कई बार बाढ़ का सामना किया और उसके बाद भारत सरकार और सी.डब्ल्यू.सी. ने एक फ़ैसला लिया और भाखड़ा एवं पौंग डैमों का एफ.आर.एल. का स्तर क्रमवार 5 फुट और 10 फुट घटा दिया गया था। यहाँ यह भी बताने योग्य है कि सतलुज या ब्यास नदियों का बाढ़ का पानी हरियाणा या राजस्थान या किसी अन्य राज्य को नहीं जाता। इस कारण पंजाब को साल 1988 में, साल 2019 में, इस समय के दरमियान और हाल ही में कुछ पहले पंजाब को बाढ़ के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में जब राजस्थान से संकट के समय में पंजाब सरकार को कोई सहयोग नहीं मिलता तो डैमों के पूरे जल भंडार के स्तर को बढ़ाना अनुचित है।
मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय द्वारा 15 मई, 2023 को अपने पत्र के द्वारा, बी.बी.एम.बी. के चेयरमैन को हिमाचल प्रदेश द्वारा जल सप्लाई और सिंचाई योजनाओं के लिए पानी निकालने के बारे में एन.ओ.सी. सर्टिफिकेट लेने की शर्तों में ढील देने के जारी किए गए निर्देशों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा बी.बी.एम.बी. को जारी किए गए निर्देश, पंजाब राज्य को स्वीकार नहीं हैं और भारत सरकार द्वारा इस पर फिर विचार किए जाने की ज़रूरत है क्योंकि जल समझौतों के मद्देनजऱ, सतलुज और ब्यास नदी में से हिमाचल प्रदेश राज्य को पानी का वितरण करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बी.बी.एम.बी. का काम रोपड़, हरीके और फिऱोज़पुर में डैम, जल भंडारों, नंगल हाइडल चैनल और सिंचाई हैड्डवर्कस का केवल प्रबंधन, रख-रखाव और संचालन करना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट के अधीन बी.बी.एम.बी. को नदियों में से पानी हिस्सेदार राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य को देने का अधिकार नहीं है और हिमाचल प्रदेश तो हिस्सेदार राज्य भी नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने इस साल पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश पडऩे का बहुत नुकसान बर्दाश्त किया है। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण राज्य के 16 जिलों में बाढ़ आने के कारण जान-माल का बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मति से जो राज्य पंजाब से पानी में हिस्सा मांगते हैं, वह राज्य इस समय के दौरान पानी लेने के लिए भी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भारी बाढ़ से खेतों और अन्य इलाकों का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ, जिससे आम जन-जीवन पटरी से उतर गया, परन्तु लोगों को दिया जाने वाला मुआवज़ा बहुत कम है। बाढ़ पीडि़त लोगों को वित्तीय सहायता देने के नियमों में ढील देने की अपील करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य के आपदा प्रबंधन फंड में फंडों की कोई कमी नहीं है और नुकसान के मुआवज़े के लिए नियमों में ढील देने की ज़रूरत है, जिससे लोगों को पूरा मुआवज़ा दिया जा सके।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब के पास किसी राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं। उन्होंने कहा कि सतलुज यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) नहर के बजाय यमुना सतलुज लिंक (वाई.एस.एल.) के प्रोजैक्ट पर सोच विचार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सतलुज नदी में तो पहले ही पानी नहीं और इसमें से किसी अन्य को पानी की बूँद देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर पंजाब के लिए बहुत ही ‘जज़्बाती मसला’ है और इस नहर के निर्माण से कानून-व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह एक राष्ट्रीय समस्या बन जायेगी, जिसका प्रभाव हरियाणा और राजस्थान भी भुगतेंगे। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार पानी की मौजूदगी का पुन: मुल्यांकन करना ज़रूरी है। यमुना के पानी समेत नयी शर्तें और बदले हुए हालात के अनुसार नये ट्रिब्यूनल की स्थापना करना ही पानी के विवाद का एकमात्र समाधान है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के 76.5 प्रतिशत ब्लॉकों (153 में से 117) में भूजल के निकास का स्तर 100 प्रतिशत से अधिक है, जबकि हरियाणा में 61.5 प्रतिशत (143 में से 88) ब्लॉक प्रभावित हैं।
पाकिस्तान को बेकार जाते उज्ज और रावी नदियों के पानी के प्रयोग की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बहुत समय पहले यह प्रस्ताव दिया था कि रावी नदी के साथ-साथ बराज का निर्माण किया जाये, जो नदी उच्च और रावी नदी के सुमेल वाली जगह मकौड़ा पत्तन तक बने जो भारत-पाकिस्तान सरहद के चार किलोमीटर के दायरे में आती है। इसके अलावा इस पानी का प्रयोग करने और डिस्चार्ज को यू.बी.डी.सी. कैनाल सिस्टम के कलानौर और रमदास डिस्ट्रीब्यूट्री सिस्टम की तरफ मोडऩे का प्रस्ताव भी रखा गया था, जिससे इस सिस्टम को ग़ैर-निरंतर से शाश्वत बनाया जा सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस प्रोजैक्ट को जल्दी मंजूरी देनी चाहिए और इस काम को तेज़ी से करने की इजाज़त दी जाये।
हिमाचल प्रदेश द्वारा हाईड्रो पावर प्रोजैक्टों पर वाटर सैस लगाने का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर- राज्यीय नदी पानी विवाद एक्ट, 1956 की धारा 7 में कहा गया है कि कोई भी राज्य सरकार अन्य राज्य या उसके निवासियों से कोई अतिरिक्त दर या फीस नहीं लेगी, यदि इसका आधार राज्य की सीमा में पड़ती अंतर- राज्यीय नदी के पानी की देखभाल, प्रबंधन या प्रयोग के लिए हो। उन्होंने कहा कि इस कारण हिमाचल प्रदेश केवल इस लिए सैस नहीं लगा सकता क्योंकि भाखड़ा और ब्यास प्रोजैक्ट पावरहाउस इसके क्षेत्र की सीमा के अंदर स्थित हैं।
हिमाचल प्रदेश द्वारा चक्की नदी के पानी को मोडऩे के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार चक्की नदी में से करीब 127 क्यूसिक पानी हिमाचल प्रदेश में ले जाने के लिए नहर बनाने के बारे में विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग, पंजाब ने चक्की नदी के पानी को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में दूर-दराज के इलाकों में स्थित गाँवों को पीने वाले पानी की सप्लाई के तौर पर देने के लिए 7 स्कीमें चलाई हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि गर्मियों के मौसम में चक्की नदी में बहुत कम पानी होता है और यदि पानी को हिमाचल की ओर मोड़ दिया जाता है तो नदी में पानी की कमी और अधिक बढ़ेगी एवं 35 गाँवों के लिए चलाई गई जल सप्लाई स्कीमों को बहुत प्रभावित करेगा, जिस कारण भूजल का स्तर और भी घटेगा।
पंजाब यूनिवर्सिटी को ग्रांटें जारी करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन के बाद यह लाहौर से पंजाब के होशियारपुर और फिर हमारी राजधानी चंडीगढ़ आकर स्थापित हुई। साल 1966 में पुनर्गठन एक्ट के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चार हिस्सेदारों जैसे कि केंद्र, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ अंतर- राज्यीय बॉडी कॉर्पोरेट बन गई। यूनिवर्सिटी के खर्चे केंद्र (40 प्रतिशत) के साथ तीन हिस्सेदार राज्यों ( 20:20:20) द्वारा बराबरी में साझे किए जाने थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों ने क्रमवार साल 1973 और 1975 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अपने कॉलेज वापस ले लिए और अपनी यूनिवर्सिटियाँ स्थापित कर लीं और पंजाब यूनिवर्सिटी को फंड देना बंद कर दिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह केवल पंजाब ही है जिसने पिछले 50 सालों से इस यूनिवर्सिटी को मदद दी और इसके प्रसार में योगदान दे रहा है। अब इस पड़ाव पर हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि हरियाणा अपने कॉलेजों को पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ क्यों जोडऩा चाहता है, जबकि वह पहले ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, के साथ पिछले 50 सालों से मान्यता प्राप्त है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार ने दो नये होस्टल बनाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए 48.92 करोड़ रुपए मंज़ूर किये। एक होस्टल लडक़ों के लिए और दूसरा लड़कियों के लिए बनना है।
पठानकोट में एन.एस.जी. का रीजनल सैंटर को जल्दी स्थापित करने की माँग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरहदी राज्य है जिस कारण राज्य सरहद पार से आतंकवादी हमलों का हमेशा शिकार होता है, जिससे देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता खतरे में पड़ती है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किये गए ऐलान के मुताबिक पठानकोट जि़ले में एन.एस.जी. हब स्थापित किया जाना चाहिए।ड्रोनों के खतरे का मुकाबला करने के लिए प्रौद्यौगिकी विकसित करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में ड्रोनों के लिए सैंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक सरहदी राज्य होने के नाते ड्रोन पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनते हैं, जैसे कि ड्रोन की गतिविधि और रिक्वरी में साल- दर- साल वृद्धि दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ड्रोन मुख्य तौर पर दुश्मण ताकतों द्वारा जासूसी, हथियारों/ नशीले पदार्थों की सरहद पार तस्करी और आतंकवादी हमलों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ड्रोन प्रौद्यौगिकी के अलग- अलग पहलुओं पर मौजूदा क्षमता बहुत कारगर नहीं।
पंजाब पर सैनिक बलों का खर्चा डालने संबंधी धारा सुधारने की माँग उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरहदी राज्य होने के नाते पंजाब आतंकवाद और नशों पर देश की जंग लड़ रहा है परन्तु बड़े दुख की बात है कि देश की की तरफ़ से जब भी कानून-व्यवस्था बरकरार रखने के लिए राज्य को सैनिक बलों की ज़रूरत होती है तो हमें इसके बदले में भारी फीस देने के लिए कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अर्ध सैनिक बल देने के बदले किराया वसूलने की धारा को हटा देना चाहिए।
बासमती के निर्यात पर शर्तों का ताज़ा मामला उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मसला सीधे तौर पर पंजाब के किसानों के साथ जुड़ा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बासमती के न्युनतम निर्यात कीमत 1200 डॉलर प्रति टन तय कर दी है, जो फ़सल के घरेलू भाव को बुरी तरह प्रभावित करती है।
ग्रामीण विकास फंड जारी करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के दख़ल की माँग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फंड लंबे समय से रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा खड़े किये गए सभी संदेह दूर कर दिए हैं, परन्तु बड़े दुख की बात है कि केंद्र ने अभी तक फंड जारी नहीं किये। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के 5637.4 करोड़ रुपए से अधिक का ग्रामीण विकास फंड जारी नहीं किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार के ठोस प्रयासों के स्वरूप अब आदमपुर से नांदेड़, बैंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, गोआ और हिंडन के लिए उड़ानें शुरू की गई हैं। इसी तरह रीजनल कनैक्टीविटी स्कीम-2023 के अंतर्गत दिल्ली से बठिंडा और लुधियाना एयरपोर्ट के लिए उड़ानों की आज्ञा दी गई है। चाहे आदमपुर, साहनेवाल और बठिंडा हवाई अड्डे का मसला हल हो गया है परन्तु पठानकोट हवाई अड्डे का मामला अभी बाकी है। भारत सरकार को जल्द से जल्द पठानकोट हवाई अड्डे को भी रीजनल कनैक्टीविटी स्कीम- उड़ान- 2023 के अंतर्गत कवर करने की विनती की गई है।...////...