नई आपराधिक न्याय प्रणाली जनता के अधिकारों की रक्षा करेगी: शाह
27-Oct-2023 08:07 PM 5325
हैदराबाद, 27 अक्टूबर (संवाददाता) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ब्रिटिश शासन के तीन कानूनों - सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता), आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) और साक्ष्य अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं तथा इनके स्थान पर संसद में तीन नए आपराधिक कानून रखे गये हैं। श्री शाह ने बताया कि तीनों नए कानून जल्द ही संसद में पारित किए जाएंगे और इन कानूनों के आधार पर हमारी नई आपराधिक न्याय प्रणाली शुरू होगी। उन्होंने यहां सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) परिवीक्षाधीनों के 75वें आरआर बैच की पासिंग आउट परेड की समीक्षा के बाद लोगों को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल में बने कानूनों का युग समाप्त करके नये विश्वास, आशा और उत्साह के साथ भारत नये युग में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा,“पुराने कानूनों का उद्देश्य सरकार की सुरक्षा करना था, लेकिन नए कानूनों का उद्देश्य जनता के अधिकारों की रक्षा करना और लोगों की उन अधिकारों तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को खत्म करना है।” उन्होंने कहा कि इस मूलभूत परिवर्तन के साथ नए प्रशिक्षु अधिकारियों को इन तीन कानूनों के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली के बदलते युग में नेतृत्व करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इन नए कानूनों को अक्षरश: लागू करना और जमीनी स्तर पर जनता को सुरक्षित रखना है तथा उनके अधिकारों की भी रक्षा करना प्रशिक्षु अधिकारियों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने कहा कि नए कानून में आतंकवाद और संगठित अपराध की पुनर्व्याख्या की गई है तथा अंतरराज्यीय गिरोहों को खत्म करने के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, तकनीकी प्रावधानों को कानूनी बनाकर पुलिस को सशक्त बनाया गया है। जांच प्रक्रिया को डिजिटल और उचित बनाया गया है। आरोप पत्र की समयसीमा और फोरेंसिक प्रावधानों का पालन करने के लिए सिस्टम स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए कानूनों के तहत सजा दर बढ़ाने के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के माध्यम से न्याय प्रणाली में भी कई बदलाव किए गए हैं। गृहमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से प्रतिक्रिया पुलिसिंग से आगे बढ़कर ‘निवारक, पूर्वानुमानित और सक्रिय’ पुलिसिंग की ओर बढ़ें और बदलते परिवेश में समय के साथ पुलिसिंग में बदलाव करने को कहा।...////...
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