सिख दंगा मामले में दस्तावेज की जांच हेतु टाइटलर को 10 की मोहल्लत
11-Aug-2023 08:11 PM 7750
नयी दिल्ली 11 अगस्त (संवाददाता) दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता एवं 1984 के सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें आरोप पत्र के दस्तावेजों को देखने के लिए 10 दिन की मोहल्लत दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विधि गुप्ता आनंद ने याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। इससे पहले एसीएमएम की अदालत ने चार अगस्त को इस मामले के दस्तावेजों की जांच/आगे की सुनवाई 11 अगस्त को करने की बात करते हुए बेल बॉन्ड को स्वीकार कर लिया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश विकास धुले ने एक लाख की जमानत राशि भरत तथा इस मामले से संबंधित साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने सहित कुछ शर्तों के साथ श्री टाइटलर को चार अगस्त को अग्रिम जमानत दे दी थी। एसीएमएम ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए श्री टाइटलर को अदालत में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था। उल्लेखनीय है कि जांच एजेंसी ने इस मामले की जांच के बाद 20 मई को आरोप पत्र दायर किया था। श्री टाइटलर पर 01 नवंबर 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा और आजाद मार्केट में भीड़ को उकसाने का आरोप हुआ, जिसके कारण गुरुद्वारे में आग लगा दी गयी तथा तीन सिखों ठाकुर सिंह, बदल सिंह, गुरु चरण सिंह की हत्या कर दी गयी थी। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाना) और 302 (हत्या) के तहत श्री टाइटलर के लिए आरोप पत्र दायर किया है।...////...
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