स्पाइसजेट अध्यक्ष अजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, कर्ज चुका दें वरना तिहाड़ जेल जाने को रहे तैयार
11-Sep-2023 09:22 PM 8632
नयी दिल्ली, 11 सितंबर (संवाददाता) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अजय सिंह को 22 सितंबर तक क्रेडिट सुइस को 500,000 डॉलर के साथ-साथ डिफॉल्ट राशि के एक मिलियन डॉलर का भुगतान करने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि कर्ज नहीं चुकाने पर वह तिहाड़ जेल जाने के लिए तैयार रहे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने क्रेडिट सुइस और स्पाइसजेट के बीच 2015 से लगभग 24 मिलियन डॉलर के बकाए को लेकर चल रहे कानूनी विवाद की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। पीठ ने चेतावनी दी कि यदि उसके आदेश पर निर्धारित तिथि तक अमल नहीं किया गया तो अजय सिंह को तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है। शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को करेगी। शीर्ष अदालत ने सिंह को मामले की हर सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहने को भी निर्देश दिया।...////...
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