सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया ब्रीफिंग नियमावली तीन महीने में बनाने का दिया निर्देश
13-Sep-2023 08:09 PM 7679
नयी दिल्ली, 13 सितंबर (संवाददाता) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह लंबित आपराधिक जांच के मामलों में मीडिया के समक्ष खुलासे की प्रकृति के संबंधित एक नियमावली तीन महीने के अंदर तैयार करे। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनजीओ पीयूसीएल और अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि लंबित आपराधिक मामलों पर मीडिया ट्रायल न्याय प्रशासन को प्रभावित करता है।...////...
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