13-May-2022 07:41 PM
5526
पटना 13 मई (AGENCY) पटना उच्च न्यायालय ने निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय की अदालत में पेशी सुनिश्चित कराने का आदेश तीन राज्यों की पुलिस को दिया है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप कुमार ने शुक्रवार को हर हाल में साढ़े दस बजे अदालत में उपस्थित होने के अल्टीमेटम के बावजूद हाजिर नहीं होने पर सहारा प्रमुख सुब्रत राय को अदालत में पेश करने का बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किया। इससे पहले श्री राय के अधिवक्ता ने अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि श्री राय बीमार हैं और इस वजह से वह अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ हैं।
इस पर न्यायाधीश ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि श्री राय को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जिसके कारण वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
गौरतलब है कि न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने गुरुवार को सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में आम लोगों के जमा किए गए पैसे के भुगतान को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 13 मई को साढ़े दस बजे उच्च न्यायालय में उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया था । न्यायाधीश ने चेतावनी दी थी कि श्री राय सशरीर उच्च न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर अदालत उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी करेगा ।
न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान यह भी टिप्पणी की थी कि श्री राय न्यायालय से बड़े नहीं हो सकते हैं। उन्होंने अदालत में नहीं आ कर बड़ी गलती की है। दरअसल न्यायाधीश ने गुरुवार से पहले हुई सुनवाई के दौरान सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 12 मई को उच्च न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। सुब्रत राय के पेश होने को लेकर उच्च न्यायालय के इर्द-गिर्द भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था लेकिन इसके बावजूद श्री राय कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। उनकी तरफ से उच्च न्यायालय में उपस्थित नहीं होने की छूट देने संबंधी दो याचिकाएं दायर की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया । श्री राय ने अपनी सुरक्षा, उम्र तथा बीमारी का हवाला देकर अदालत में उपस्थिति से छूट देने की मांग की थी ।...////...