यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश
07-Jul-2023 06:26 PM 6867
नयी दिल्ली, 07 जुलाई (संवाददाता) दिल्ली की एक विशेष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद एवं भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर कथित यौन उत्पीड़न मामले में शुक्रवार को उन्हें समन जारी कर 18 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल की अदालत ने आरोपी बृजभूषण के अलावा आरोपी उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी अदालत में पेश होने का समन जारी किया। अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के मद्देनजर दोनों आरोपियों को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) की अदालत ने एक जुलाई को दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर मामले को सुनवाई टाल दी थी। दिल्ली पुलिस ने अदालत से अनुरोध करते हुए कहा था कि मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता है। अदालत ने पुलिस के इस अनुरोध पर इस तथ्य पर भी गौर किया था कि मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) रिपोर्ट अभी नहीं मिली है तथा उसका इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले इसी अदालत ने 27 जून को मामले को एक जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। तब अदालत ने आरोपी सांसद सिंह के खिलाफ दायर लंबे आरोप पत्र को देखने के बाद मामले को स्थगित कर दिया था। सीएमएम महिमा राय सिंह की अदालत ने 22 जून को लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मामले को 27 जून की सुनवाई के लिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल की अदालत में स्थानांतरित किया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को आरोपी सांसद सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 , 354-ए, 354-डी और 506 के तहत आरोप पत्र अदालत में दायर किया था।...////...
© 2025 - All Rights Reserved - Youth18 | Hosted by SysNano Infotech | Version Yellow Loop 24.12.01 | Structured Data Test | ^